नववर्ष के जश्न में सुरक्षा का सबक भूलना खतरनाक हो सकता है। नशे में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और यह न केवल आपकी जान को खतरे में डालता है, बल्कि दूसरे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की जान को भी खतरे में डालता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार नशे में वाहन चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पहली बार अपराध पर छह महीने तक कारावास या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी या अगली बार अपराध पर 2 वर्ष तक कारावास या 15 हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।
इसलिए, नववर्ष के जश्न में सुरक्षा का सबक भूलने की गलती न करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए नशे में वाहन न चलाएं।
