अवहेलना पर होगी विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही, सुबह-शाम दो घंटे नहीं उड़ा पाएंगे पतंग
बाड़मेर 31 दिसंबर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करंट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मकर सक्रान्ति के अवसर पर बाड़मेर जिले में पतंग उड़ाए जाएंगे । वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन में आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होंने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मध्यनजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए एवं अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उनके मुताबिक इस प्रकार के धागे एवं मांझे का पतंगबाजी के लिए कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी
यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा